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कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू समेत दो‌ लोगों को मिली‌ जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला को लेकर पूर्व आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोरिट ने जमानत मंजूर कर दी है। बतादें कि दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद थे। 

Rohit Burman लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
Mon, 8 Jul 2024, 02:05:PM
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छत्तीसगढ़ में चर्चित कोयला‌ घोटाला मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने आया‌ है। मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों में से दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोल लेव्ही मामले में जेल में बंद आरोपी पूर्व आईपीएस रानू साहू और दीपेश टांक की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले को लेकर ईडी‌ के बाद एसीबी और ईओडब्लू ने नई एफआईआर दर्ज की‌ है। यह एफआईआर निलंबित‌ आईएएस‌ रानू साहू, समीर विश्नोई,  निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ दर्ज की गई है। यह मामला जांच‌ एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत‌ दर्ज किया है। वहीं तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 

बतादें कि छत्तीसगढ़ में कोयला मामले में ईडी ने जांच में यह बताया है कि यह घोटाला करीब 500 करोड़ का है।  वही इस मामले में ईओडब्लू ने जांच में सौम्या चौरसिया और उसके परिवार के पास 9 करोड़  20 लाख रुपये की अचल संपत्ति होने की‌ बात कही है।  इसके अलावा रानू साहू के पास साल 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ की‌ अचल संपत्ति खुदके और परिवार के लोगों के नाम पर लेने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि उनके सेवा में आने के बाद वह 2022 तक कल 92 लाख का वेतन ही ले सकी‌ हैं।

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