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हिंदी न्यूज़ छत्तीसगढ़राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेसी, रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प; रायपुर में पत्थरबाजी

राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेसी, रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प; रायपुर में पत्थरबाजी

मोदी सरनेम में टिप्पणी मामले में संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है

राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेसी, रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प; रायपुर में पत्थरबाजी
Swati Kumariलाइव हिंदुस्तान,रायपुरFri, 24 Mar 2023 06:51 PM
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मोदी सरनेम में टिप्पणी मामले में संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। फैसले के बाद ही आज जहां एक ओर छत्तीसगढ़ में  कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास केंद्र सरकार पर हमला बोलाना शुरू कर दिया। वहीं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष के फोटो पर कालिख पोती है। 

इतना ही नहीं, कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे थे। इतना सब देख बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन्ही सब के बीच बीजेपी-कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगे और देखते ही देखते बवाल बढ़ता गया। 

छत्तीसगढ़ में पथराव
इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल हुआ। फिर इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर में कालिख फेंकी। इससे हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर पथराव किया,उन पर अंडे भी फेंके। जवाबी कार्रवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंका। 

जानें क्या पूरा मामला?
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि में शुक्रवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। बता दें कि कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी सरनेम' मामले में टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई।  कोर्ट ने, हालांकि गांधी को जमानत दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।