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Hindi News छत्तीसगढ़...ताकि शराब पीकर स्कूल ना पहुंचे शिक्षक, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जारी हुआ यह आदेश

...ताकि शराब पीकर स्कूल ना पहुंचे शिक्षक, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जारी हुआ यह आदेश

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों, कर्मचारियों से ड्यूटी पर शराब नहीं पीने को कहा गया है। इसके लिए जशपुर जिले में शिक्षा विभाग ने उनसे घोषणा पत्र जमा करने का निर्देश दिया है कि वे ड्यूटी पर शराब नहीं पीयेंगे।

...ताकि शराब पीकर स्कूल ना पहुंचे शिक्षक, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जारी हुआ यह आदेश
Krishna Singhभाषा,जशपुरFri, 18 Nov 2022 11:00 PM

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छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जशपुर जिले में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को यह घोषणा पत्र जमा करने का निर्देश दिया है कि वे ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन नहीं करेंगे। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मधुलिका तिवारी ने कहा कि हाल के महीनों में स्कूलों में शराब के नशे में आने वाले  शिक्षकों के मामलों के सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को एक आदेश जारी किया गया था।

छात्रों पर पड़ता है प्रतिकूल असर 
आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आचरण नियमावली, 1965 के नियम 23 के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं होने चाहिए। आदेश में कहा गया कि अक्सर देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान शराब पीकर दफ्तरों/स्कूलों में जाते हैं, जिससे काम प्रभावित होता है और कार्यस्थल का माहौल खराब होता है। शराब के नशे में स्कूल जाने वाले शिक्षकों का छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

कांकेर के जंगलों में छात्रा से दुष्कर्म
वहीं कांकेर जिले के जंगलों में एक छात्रा के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। कांकेर थाने के प्रभारी शरद दूबे ने बताया कि घटना थाना क्षेत्र के व्यास्कोंगेरा जंगलों में बुधवार को हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि घूमने जाने के बहाने आरोपी युवती को कार में अपने साथ जंगलों में ले गया। इसके बाद उसने युवती से कथित रूप से दुष्कर्म किया। 

ऐसे पकड़ा गया आरोपी 
दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबछात्रा ने जब विरोध किया और अपनी सहपाठी को फोन किया तो आरोपी ने उसका फोन छीनकर उसे कार की पिछली सीट पर फेंक दिया। चूंकि फोन चालू था, ऐसे में पीड़िता की सहपाठी ने उसकी चीखें सुनीं और तत्काल पुलिस से संपर्क किया। फोन का लोकेशन पता करके युवती को बचाया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (धमकी देना) में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

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