
पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैत्नय को बड़ी राहत, शराब घोटाले से जुड़े मामलों में HC ने दी जमानत
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैष शराब घोटाले से जुड़े मामले में लंबे समय से जेल में बंद चैत्य को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले से जुड़े मामले में लंबे समय से जेल में बंद चैतन्य को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। वह पिछले करीब साढ़े पांच महीनों से जेल में थे।
यह राहत उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) और छत्तीसगढ़ एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) द्वारा दर्ज केसों में मिली है। ईडी ने चैतन्य को पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में सितंबर में एसीबी ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वे पहले से ही जेल में थे।
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के मुख्य सूत्रधार थे और उन्होंने करीब 1,000 करोड़ रुपये का लेन-देन व्यक्तिगत रूप से संभाला।
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वहीं, एसीबी का दावा है कि उन्हें हिस्से के तौर पर 200 से 250 करोड़ रुपये मिले और इस पूरे घोटाले की कुल रकम 3,500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

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