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छत्तीसगढ़ में अब शहीद के परिवार को मिलेगी 50 लाख की आर्थिक मदद, विष्णु सरकार का ऐलान

बैठक में राज्य सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में लिए गए फैसलों से पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।

Utkarsh Gaharwar रायपुरTue, 16 Sep 2025 11:03 AM
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छत्तीसगढ़ में अब शहीद के परिवार को मिलेगी 50 लाख की आर्थिक मदद, विष्णु सरकार का ऐलान

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का फैसला किया है। ये राशि उन सैनिकों के परिवारवालों कोदी जाएगी, जो युद्ध या सैन्य अभियानों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देते हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोमवार को जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) की बैठक में लिया गया।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में लिए गए फैसलों से पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। सदस्यों ने पूर्व सैनिकों की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, जिस पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी, साय ने आश्वासन दिया।

अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हम उनके साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।" 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा देश के बहादुर सैनिकों के हाथों में है। उन्होंने कहा, "इसलिए, भारत माता के इन बेटों, जो अपनी जान उनकी सेवा में समर्पित कर देते हैं, का कल्याण सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।"

बयान के अनुसार, शहीद सैनिकों की पत्नी या आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए राशि को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और सैनिकों के माता-पिता को दिए जाने वाले 'जंगी इनाम' प्रोत्साहन अनुदान को प्रति वर्ष 5,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

इसके अलावा, युद्ध और सैन्य अभियानों में विकलांग हुए सैनिकों को मौजूदा 10 लाख रुपये की जगह 30 लाख रुपये मिलेंगे। बयान में कहा गया है कि सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों को अब अपनी पहली जमीन या घर खरीदने पर 25 लाख रुपये तक की स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक और राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव, ब्रिगेडियर विवेक शर्मा (सेवानिवृत्त) ने आरएसबी की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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