
UP NEET-UG काउंसलिंग में बड़ा बदलाव, दोबारा होगा इन मेडिकल कॉलेजों का सीट अलॉटमेंट
संक्षेप: UP NEET UG Counselling 2025 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के पुराने आदेशों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब चार मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर नई काउंसलिंग होगी।
UP NEET UG Counselling 2025 : उत्तर प्रदेश में MBBS सीटों पर दाखिले की तस्वीर एक बार फिर बदलने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए चार मेडिकल कॉलेजों में हुई NEET-UG एडमिशन की पहली चरण की काउंसलिंग पर सवाल उठाया और उसे नए सिरे से कराने का आदेश दिया। इसके बाद डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DGME) ने पुष्टि की है कि फ्रेश सीट अलॉटमेंट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जारी किया जाएगा।

मामला कानपुर देहात के कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है। कुल 340 सीटों में से केवल 28 सीटें जनरल कैटेगरी को दी गईं, जबकि 248 सीटें SC, 20 सीटें ST और 44 सीटें OBC को अलॉट हुईं। यह बंटवारा 2010 से 2015 के बीच यूपी सरकार के अलग-अलग आदेशों के आधार पर किया गया था। इन आदेशों ने आरक्षण की सीमा को 79% तक पहुंचा दिया था, जबकि राज्य के 2006 के आरक्षण कानून में इतनी ऊंची सीमा का प्रावधान नहीं था।
क्या बोला हाई कोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने 25 अगस्त के फैसले में इन सभी सरकारी आदेशों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार आरक्षण की तय सीमा से ऊपर नहीं जा सकती। साथ ही DGME को निर्देश दिया कि इन चार मेडिकल कॉलेजों में सीटों का बंटवारा सख्ती से 2006 के आरक्षण एक्ट और केंद्र-राज्य की तय गाइडलाइन के अनुसार दोबारा किया जाए।
DGME की ओर से जारी ताजा नोटिस में कहा गया है, “राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित चार मेडिकल कॉलेजों की सीटें Reservation Act 2006 के तहत और केंद्र व राज्य सरकार की निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार दोबारा भरी जाएं।”
इस फैसले का असर उन छात्रों पर सीधा पड़ेगा जो अब तक काउंसलिंग में शामिल हुए थे। ताज़ा सीट अलॉटमेंट के बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और सीट चुनने का एक नया मौका मिलेगा।





