UPPSC Recruitment: स्टाफ नर्स परीक्षा में क्या थे कट ऑफ मार्क्स? हाईकोर्ट ने मांगी सूचना
UPPSC Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 23 अगस्त 2022 को जारी स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड परीक्षा के अंतिम कटऑफ मार्क्स की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग से यह बताने को कहा

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UPPSC Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 23 अगस्त 2022 को जारी स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड परीक्षा के अंतिम कटऑफ मार्क्स की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग से यह बताने को कहा है कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स क्या थे। इससे पूर्व परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जिसके अवलोकन के बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड अधिवक्ता को वापस कर दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने प्रिया शर्मा की याचिका पर एडवोकेट अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
याचिका में स्टाफ नर्स परीक्षा परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि याची के एक्सपीरियंस मार्क्स को लिखित परीक्षा में नहीं जोड़ा गया। यदि उसके एक्सपीरियंस मार्क्स को लिखित परीक्षा में जोड़ दिया जाता तो वह परीक्षा में सफल हो सकती थी। याची ने पांच साल के अनुभव का प्रमाण पत्र लगाया था। याचिका में मांग की गई है कि 23 अगस्त 2022 को जारी संशोधित परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। कोर्ट ने परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड देखने के बाद आयोग के अधिवक्ता से यह बताने को कहा है कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स क्या थे। मामले की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी।