UPPRPB UP Police Recruitment : यूपी पुलिस भर्ती के मामले में सुनवाई 20 अक्टूबर को
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस भर्ती के मामले पर 20 अक्तूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को पुलिस व सशस्त्र बलों की भर्ती में हो रही देरी के मामले की सुनवाई का निर्देश दिया है...
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस भर्ती के मामले पर 20 अक्तूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को पुलिस व सशस्त्र बलों की भर्ती में हो रही देरी के मामले की सुनवाई का निर्देश दिया है क्योंकि भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
इस याचिका के बारे में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाईकोर्ट को जानकारी दी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को सुनवाई के लिए 20 अक्तूबर को पेश करने का निर्देश दिया।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से 19 अक्तूबर तक जवाब मांगा था। साथ ही पूछा था कि प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है या नहीं और यदि चल रही है तो वह किस स्टेज पर है।