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UPPRPB UP Police : यूपी पुलिस एसआई भर्ती में चयनित कांस्टेबलों को ट्रेनिंग में अवकाश वेतन का हक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक पद पर चयनित आरक्षियों को स्टाइपेंड के साथ अवकाश कालीन वेतन पाने का हकदार करार दिया है। साथ ही उन्हें शासनादेश का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 16...

UPPRPB UP Police : यूपी पुलिस एसआई भर्ती में चयनित कांस्टेबलों को ट्रेनिंग में अवकाश वेतन का हक
विधि संवाददाता,प्रयागराजThu, 16 Sep 2021 10:45 PM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक पद पर चयनित आरक्षियों को स्टाइपेंड के साथ अवकाश कालीन वेतन पाने का हकदार करार दिया है। साथ ही उन्हें शासनादेश का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 16 सितंबर 1965 के शासनादेश एवं तीन नवंबर 2979 के सर्कुलर के मुताबिक सीधी भर्ती में उप निरीक्षक बने आरक्षियों को प्रशिक्षण काल में छुट्टी मानकर कर वेतन पाने का अधिकार है। ऐसा इसलिए किया गया कि उप निरीक्षक पद पर चयन के बाद आरक्षी इस्तीफा दे देते थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नियुक्त होते थे। शासनादेश से इस्तीफा न स्वीकार कर प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त करने की व्यवस्था की गई और कहा गया कि प्रशिक्षण अवधि को छुट्टी माना जाए।

विभाग ने वेतन देने से इनकार कर दिया, जिसे चुनौती दी गई। एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी तो इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने एकल पीठ के 15 नवंबर 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने आलोक कुमार सिंह व अन्य की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बहस की। याचिका में कहा गया था कि याचियों ने आरक्षी रहते हुए उप निरीक्षक भर्ती में अर्जी दी और उन्हें सफल घोषित किया गया। फिर प्रशिक्षण पर भेजा गया लेकिन स्टाइपेंड का ही भुगतान किया गया। याचियों ने 1965 के शासनादेश व 1979 के सर्कुलर के आधार पर प्रशिक्षण अवधि को छुट्टी मानते हुए इस अवधि का वेतन देने की मांग की। कहा गया कि इसे नियम 157 ए(4) के तहत असामान्य अवकाश माना जाएगा। पुलिस विभाग ने सीधी भर्ती में चयनित होने के कारण प्रशिक्षण काल का वेतन देने से इनकार कर दिया था, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना।

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