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UPHESC: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अनियमितता पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साहयता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर उच्चर शिक्षा सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा...

UPHESC: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अनियमितता पर जवाब तलब
विधि संवाददाता,प्रयागराजSun, 08 Mar 2020 10:18 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साहयता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर उच्चर शिक्षा सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।


यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने सुरेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आयोग से यह बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में प्रश्नपत्र में इतनी गड़बड़ियां हुईं। विशेषकर तब, जब आयोग को इस कार्य के लिए विशेषज्ञ संस्था माना जाता है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। याचिका में कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में 200 अंकों की लिखित परीक्षा व 30 अंकों का साक्षात्कार होना कहा गया था। लिखित परीक्षा में आए 70 प्रश्नों में सी सीरीज की बुकलेट में एक ही गाइड से 62  प्रश्न पूछे गए थे। बाद में आयोग ने इनमें से 15 प्रश्न डिलीट कर दिए। पांच जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा के बाद अंतिम परिणाम 13 जनवरी 2020 को आया। परीक्षा में प्रश्न के अंकों का वितरण गलत तरीके से किया गया। इसी मामले में एक अन्य याचिका भी लंबित है, जिसमें कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है। साथ ही कहा है कि परिणाम याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।

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