UP Teacher Recruitment 2021: शिक्षक नियुक्ति में 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
UP Teacher Recruitment 2021 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता संबंधी नियम को चुनौती देने...
UP Teacher Recruitment 2021 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता संबंधी नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने जगन्नाथ शुक्ल व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद एनसीटीई ही एकमात्र संस्था है, जिसे शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार है। एनसीटीई की 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो स्नातक या परास्नातक में 50 प्रतिशत अंक या बीएड की डिग्री रखता है, शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों (सातवां संशोधन) नियमावली के क्लाज 4(1) में कहा गया है कि जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक वही नियुक्त होगा, जिसके स्नातक में प्राप्तांक कम से कम 50 फीसदी हों।