UP Police Constable भर्ती 2018: मेडिकल फिटनेस में बाहर हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेडिकल फिटनेस के आधार पर चयन से बाहर किए गए कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी को इलाज के बाद स्वस्थ्य होने पर नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेडिकल फिटनेस के आधार पर चयन से बाहर किए गए कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी को इलाज के बाद स्वस्थ्य होने पर नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि याची पुलिस भर्ती बोर्ड के समक्ष सभी दस्तावेज के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे और बोर्ड उस पर नियमानुसार निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने कुशीनगर के लाल साहब कुमार की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याची 2018 की कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल हुआ। कान में कुछ परेशानी होने के कारण उसे मेडिकल से बाहर कर दिया। उसके बाद उसने कान की बीमारी का इलाज किया और ठीक हो गया। इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे फिटनेस प्रमाण पत्र भी दे दिया। इसके बाद उसने नियुक्ति के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अदालत ने कहा कि याची आदेश की प्रति के साथ बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन दे और सभी आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करे। साथ ही बोर्ड उस पर तीन सप्ताह में निर्णय ले।
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