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यूपी 68500 शिक्षक भर्ती: आवेदन में भूल सुधार का मौका देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राइमरी स्कूलों में 41,556 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फार्म भरने में हुई मानवीय भूल सुधारने का मौका देने और...

यूपी 68500 शिक्षक भर्ती: आवेदन में भूल सुधार का मौका देने का निर्देश
इलाहाबाद | विधि संवाददाताWed, 05 Sep 2018 10:11 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राइमरी स्कूलों में 41,556 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फार्म भरने में हुई मानवीय भूल सुधारने का मौका देने और उन्हें काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति डीक़े़ सिंह ने नवीन कुमार व कई अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि भर्ती परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद ऑनलाइन फार्म भरने में उनसे मानवीय त्रुटि हो गई है। यदि इस त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका दिया गया तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 पास होने के बाद विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की काफी कमी है। मानवीय भूल सुधारने से चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और छात्रों को शिक्षा के मूल अधिकार की पूर्ति के लिए अध्यापक मिल सकेंगे।

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