ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज को जरूर लेनी होगी यूजीसी की मंजूरी
UGC rule: अब से ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निग के लिए नियमों में यूजीसी ने बदलाव किया है। अब यूनिवर्सिटीज को ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के लिए पहले विश्वविद्यालय अऩुदान आयोग की मंजूरी ले
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अब से ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निग के लिए नियमों में यूजीसी ने बदलाव किया है। अब यूनिवर्सिटीज को ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के लिए पहले विश्वविद्यालय अऩुदान आयोग की मंजूरी लेनी होगी।इस बारे में कमिशन ने कहा है यूनिलर्सिटीज अब ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स तभी ऑपर कर सकती है, जब उन्होंने इसके लिए आयोग से मंजूरी ली हो। आयोग पहले इसके लिए बनाए गए सभी विनियमन से संतुष्ट होगा, तभी वह आगे इसके लिए मंजूरी देगा। और इसके लिए आयोग टाइम टू टाइम नोटिफाई भी करेगा। पिछले नियमों की मानें तो यूनिवर्सिटी पहले बिना आयोग से ली गई प्राथमिक मंजूरी के शुरू करती थी।
आपको बता दें कि इससे पहले यूजीसी ने कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड से पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज की डिग्री को पारपंरिक शिक्षा डिग्री के समान माना जाएगा। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने बताया कि डिग्री विशिष्टता, 2014 पर यूजीसी की अधिसूचना के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर दी जाने वाली डिग्री और डिप्लोमा को पारंपरिक शिक्षा माध्यम की डिग्री तथा डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा।