UGC: अगर जरूरी क्रेडिट हासिल कर लिए तो समय से पहले ही मिल जाएंगे डिग्री और डिप्लोमा
यूजीसी की समिति ने सुझाव दिया है कि किसी भी छात्र को जरूरी संख्या में क्रेडिट हासिल करने पर डिप्लोमा या डिग्री सहित अहर्ता प्रदान की जा सकती है, चाहे उसने कोर्स के लिए न्यूनतम अवधि पूरी की हो या नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की एक समिति ने सुझाव दिया है कि किसी भी छात्र को जरूरी संख्या में क्रेडिट हासिल करने पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री सहित अहर्ता प्रदान की जा सकती है, चाहे उसने संबंधित पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अवधि पूरी की हो या नहीं। 'डिग्री के विशिष्टीकरण पर अधिसूचना की समीक्षा और नयी डिग्री के नामकरण पर सुझाव देने संबंधी विशेषज्ञ समिति' ने सुझाव दिया है कि उच्च शिक्षा में बहुविध प्रवेश एवं निकासी के प्रावधानों के अधीन ''स्नातक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट एवं पाठ्यक्रम रूपरेखा'' के तहत स्नातक सर्टिफिकेट, स्नातक डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तरीय योग्यता को मान्यता देना उपयुक्त होगा।
यूजीसी की समिति ने कहा कि किसी भी छात्र को जरूरी संख्या में क्रेडिट हासिल होने पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री सहित योग्यता (अहर्ता) प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है चाहे उसने पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अवधि पूरी की हो या नहीं। इसमें कहा गया है कि डिग्री नामकरण को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है।
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समिति ने कहा है कि इस उद्देश्य के लिए गठित स्थायी समिति इस बारे में विचार करेगी और आयोग के समक्ष सिफारिश पेश करेगी। आयोग से मंजूरी मिलने पर यूजीसी नए डिग्री नामकरण को अधिसूचित करेगी।
