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हिंदी न्यूज़ करियरUGC ने छात्रों को किया आगाह, इन 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से करियर हो जाएगा बर्बाद

UGC ने छात्रों को किया आगाह, इन 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से करियर हो जाएगा बर्बाद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों को दो यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर आगाह किया है। यूजीसी ने कहा है कि ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन और नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिस

UGC ने छात्रों को किया आगाह, इन 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से करियर हो जाएगा बर्बाद
Pankaj Vijayलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीThu, 30 Mar 2023 01:56 PM
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों को दो यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर आगाह किया है। यूजीसी ने कहा है कि ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन और नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कुट्टालम यूजीसी अधिनियमों का उल्लंघन कर कई तरह के कोर्स करा रहे हैं। आयोग ने छात्रों से कहा कि वे इस तरह स्वघोषित संस्थानों में एडमिशन न लें, यह उनके करियर को खतरे में डाल सकता है।

यूनिवर्सिटी और बोर्ड के पास डिग्री देने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम की धाराओं के तहत स्थापित नहीं हैं।

यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, वे विश्वविद्यालय जो सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, स्टेट एक्ट के तहत स्थापित किए गए हों या धारा 3 के तहत एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान की दर्ज रखते हों, वे ही स्टूडेंट्स को डिग्री दे सकते हैं। या वो संस्थान जिन्हें संसदीय अधिनियम के तहत डिग्री देने का विशेष अधिकार दिया गया हो, वे भी डिग्री दे सकते हैं। यूजीसी ने यह साफ किया है कि कोई भी संस्थान अपने नाम के आगे तब तक यूनिवर्सिटी शब्द नहीं लगा सकता जब तक कि वह सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट या स्टेट एक्ट से स्थापित न हुआ हो। ऐसे संस्थान डिग्री प्रदान नहीं कर सकते। 

यूजीसी ने कहा कि ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन और नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन न तो धारा 2 (एफ) या धारा 3 में सूचीबद्ध है और न ही इसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार किसी भी डिग्री को प्रदान करने का अधिकार है।