शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को जमा नहीं करानी होगी मूल्यांकन रिपोर्ट: हाईकोर्ट
देशभर के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को अब वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) जमा नहीं करनी होगी। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के उस आदेश को रद्द कर दिया है

देशभर के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को अब वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) जमा नहीं करनी होगी। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सभी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को हर साल प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्मय प्रसाद की पीठ के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने के लिए जारी प्रारूप को कानून की नजर में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा है कि पीएआर जमा करने के लिए तैयार प्रारूप को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एनसीटीई ने अपनी किसी बैठक में इसे मंजूरी नहीं दी।
न्यायालय ने कहा है कि 22 सितंबर, 2019 को एनसीटीई के सदस्य सचिव ने बिना किसी अधिकार के कॉलेजों को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने के लिए नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं पीठ ने एनसीटीई अधिनियम की धारा 12 (के) का हवाला देते हुए कहा कि इसे देखने से साफ पता चलता है कि एनसीटीई ने इस बारे में अपने सदस्य को कोई शक्ति/अधिकार नहीं दिया है। उच्च न्यायालय ने देशभर के निजी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की ओर से दाखिल अपीलों का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है।