सुप्रीम कोर्ट: कानून की विदेशी डिग्री धारकों के लिए परीक्षा परिणाम से संबंधित याचिका निस्तारित
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए अर्हता परीक्षा के परिणाम घोषित करने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिय

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए अर्हता परीक्षा के परिणाम घोषित करने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ को बताया गया कि परीक्षा परिणाम सात जून को घोषित किये जा चुके हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को बताया कि कानून की विदेशी डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए 18वीं 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन' के परिणाम सात जनू 2023 को प्रकाशित किये जा चुके हैं। पीठ ने कहा, ''इसे ध्यान में रखते हुए मौजूदा याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है।'' उल्लेखनीय है कि सात जून को याचिकाकर्ता अंचिता नय्यर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि यदि इस महीने परिणाम अधिसूचित नहीं किये जाते हैं तो 75 से अधिक उम्मीदवार इस साल के अंत में होने वाली 'ऑल इंडिया बार काउंसिल' परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सितंबर-अक्टूबर में यह परीक्षा आयोजित किये जाने की संभावना है। यह परीक्षा कानून के डिग्री धारकों को वकालत करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के वास्ते आयोजित की जाती है।