ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News करियरSC ने हरियाणा न्यायिक परीक्षा 2017 में उम्मीदवारों को 30 कृपांक देने का निर्देश दिया

SC ने हरियाणा न्यायिक परीक्षा 2017 में उम्मीदवारों को 30 कृपांक देने का निर्देश दिया

हरियाणा में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ संभाग) में 107 पदों के लिए परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को राहत प्रदान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें दो प्रश्नपत्रों में 30 कृपांक दिये जाने...

SC ने हरियाणा न्यायिक परीक्षा 2017 में उम्मीदवारों को 30 कृपांक देने का निर्देश दिया
एजेंसी,नई दिल्लीFri, 13 Dec 2019 11:06 PM
ऐप पर पढ़ें

हरियाणा में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ संभाग) में 107 पदों के लिए परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को राहत प्रदान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें दो प्रश्नपत्रों में 30 कृपांक दिये जाने का निर्देश दिया और कहा कि मुख्य परीक्षा, 2017 में मार्किंग बहुत कड़ाई से की गयी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कड़ाई से मार्किंग के चलते मुख्य परीक्षा में 1195 उम्मीदवारों में से बस नौ ही उत्तीर्ण हुए थे जबकि 107 रिक्तियां हैं। उसने कहा कि लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया 'भेदभावकारी नहीं है। उसने अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को मुख्य (लिखित) परीक्षा का परिणाम दो सप्ताह के अंदर फिर से तैयार करने और उसके बाद चार सप्ताह के अंदर चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया ।

शीर्ष अदालत ने पूरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए 15 फरवरी, 2020 की समयसीमा तय की और कहा कि उम्मीदवार पिछले पांच सालों से परेशान हैं। 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें