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बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गए छात्र, तो मिलेगी ये सजा

बोर्ड परीक्षा में नकल करने की योजना बना रहे छात्र सावधान हो जाएं। क्योंकि ऐसे छात्रों को परीक्षा से वंचित कर उनके खिलाफ अब रासुका यानि गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे छात्रों को बख्शा नहीं जा

बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गए छात्र, तो मिलेगी ये सजा
Priyanka Sharmaहिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादThu, 26 Jan 2023 10:39 PM

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बोर्ड परीक्षा में नकल करने की योजना बना रहे छात्र सावधान हो जाएं। क्योंकि ऐसे छात्रों को परीक्षा से वंचित कर उनके खिलाफ अब रासुका यानि गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे छात्रों को बख्शा नहीं जाएगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास ने महानिदेशक के आदेश के बाद सभी स्कूलों, केंद्र व्यवस्थापकों और परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा यूपी बोर्ड परीक्षाओं के नकलविहीन आयोजन के लिए प्रशासन बहुत सख्त है।

परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर छात्रों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सामूहिक नकल का मामला सामने आने पर परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा। नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए शासन ने ये फैसला लिया है।

उन्होंने बताया कि जिले में नकलविहीन और सकुशल परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सभी केंद्रों पर कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर आदि को दुरुस्त कराया जा रहा है।

जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम से जिले के सभी केंद्रों की निगरानी की जाएगी और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम को प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। जिससे प्रदेश स्तरीय टीम जिले के केंद्रों की निगरानी कर सकेगी।

हर केंद्र पर बरती जाएगी सावधानी

16 फरवरी से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 53,122 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए जिले में 66 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहेंगे। इनके अलावा स्टेटिक तथा सेक्टर मजिस्ट्रे भी मुस्तैद रहेंगे। हालांकि अभी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। जल्द ही इनकी नियुक्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी।


क्या है रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून)

रासुका ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो। इसमें कम से कम तीन माह, एक साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है।