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हरियाणा में सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के स्टॉफ को भी मिलेगी पेंशन

हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई, 1988 से 10 मई, 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मियों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के...

हरियाणा में सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के स्टॉफ को भी मिलेगी पेंशन
एजेंसी,चंडीगढ़Fri, 14 Aug 2020 02:27 PM
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हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई, 1988 से 10 मई, 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मियों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से मासिक पैंशन देने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार के इस फैसले के तहत ऐसे स्कूलों के सेवानिवृत्त प्राचार्य को 20,000 रुपए, मुख्याध्यापक को 18,000 रुपए, प्राध्यापक को 16,000 रुपए, अध्यापक/हिन्दी/पंजाबी/संस्कृत/उर्दू अध्यापक को 14,000 रुपए, जेबीटी/कला अध्यापक/पीटीआई/कटिंग एवं टेलरिंग अध्यापक को 12,000 रुपए, नॉन टीचिंग स्टाफ (तृतीय श्रेणी) को 11,000 रुपए और नॉन टीचिंग स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी) को 6,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इस फैसले से लगभग 352 कर्मियों को फायदा होगा। यह पेंशन लाभ इन कर्मियों को आजीवन उपलब्ध होगा तथा म़त्यु के बाद किसी अन्य उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाएगा।

इस पेंशन के लिए कम से दस वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले ही पात्र होंगे। साथ ही यह पेंशन केवल उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मियों को दी जाएगी जो किसी अन्य स्रोत या सेवानिवृत्त पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह फैसला एक जनवरी, 2019 से लागू होगा। 

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