School Holidays 2024: दिल्ली के स्कूलों को एक साल में न्यूनतम 220 कार्य दिवस का निर्देश- डीओई
नया साल शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने स्कूलों को छुट्टियों को लेकर नया एकेडमिक कैलेंडर 2024 जारी कर दिया है। एकेडमिक कैलेंडर जारी करने के साथ ही शिक्षा विभाग ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं जिनमें

डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को एक शैक्षणिक सत्र के लिए न्यूनतम 220 कार्य दिवस रखने का निर्देश दिया है। यानी एक साल में कम से कम 220 दिन स्कूलों को खोलना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए न्यूनतम 220 कार्य दिवस रखने का निर्देश जारी किया है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन (DoE) की ओर से सोमवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि एक एकेडमिक सत्र में मिनिमम 220 वर्किंग डेज होना चाहिए।
नोटिस में आगे कहा गया है कि 'आरअीई एक्ट 2009 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर्म स्कूल एजुकेशन 2023' के अनुसार, यह अनिवार्य है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के तहत चलने वाले सभी स्कूल न्यूनतम 220 वर्किंग डेज रखें। इसी के साथ ही शिक्षा निदेशालय ने आगामी सत्र के लिए गजटेड/रिस्ट्रिक्टेड/स्थानीय हॉलीडेज की लिस्ट जारी कर दी। छुट्टियों का यह कैलेंडर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के लिए लागू रहेगा।
कहा गया है कि एकेडमिक ईयर पूरा होने और छुट्टियां शुरू होने से पहले सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 220 कार्य दिवस पूरे हो चुके हैं।
डीईओ ने कहा है कि उप जिला शिक्षा अधिकारियों (DDE) को भी सलाह दी जा रही है कि वे भी सुनिश्चित करें कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवकाश घोषित करने से पहले चेक करें 220 कार्य दिवस पूरे हो रहे हैं या नहीं। साथ ही अन-ऐडेड मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी अपने संबंधित मैनेजमेंट से अवकाश घोषित करने से पहले स्वीकृति लेनी होगी।
आपको बता दें कि हाल में बिहार सरकार ने भी शैक्षिक कैलेंडर सत्र 2024 के लिए जारी किया है। बिहार सरकार के नए अवकाश कैलेंडर में गर्मी की छुट्टियां सिर्फ छात्रों को दी गई हैं जबकि शिक्षकों को स्कूल आकर काम करना होगा। कहा जा रहा है कि इस बार हिन्दू फेस्टिवल्स की छुट्टियों में भी कुछ कटौती की गई है।
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