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राइट टू एजूकेशन के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की होगी मान्यता रद्द

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) कानून के तहत निजी स्कूलों को सभी चयनित बच्चों को दाखिला देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले निजी स्कूलों को अब विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आरटीई दाखिला प्रक्

राइट टू एजूकेशन के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की होगी मान्यता रद्द
हिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादSun, 22 May 2022 11:00 PM

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) कानून के तहत निजी स्कूलों को सभी चयनित बच्चों को दाखिला देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले निजी स्कूलों को अब विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आरटीई दाखिला प्रक्रिया में मनमानी करने वाले और चयनित बच्चों को दाखिला देने से इंकार करने वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। नोटिस के बावजूद निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नही देने वाले और दाखिला से इंकार करने की वाजिब वजह नही बताने पर इन स्कूलों की मान्यता को रद्द करने का काम किया जायेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी बृज भूषण चौधरी ने इस बात की जानकारी दी।

बता दें कि जिले में निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत 1096 निजी स्कूल पंजीकृत हैं। इनमें 25 प्रतिशत सीटें आरटीई एडमिशन के लिए आरक्षित हैं। इस हिसाब से कुल 15,386 सीटों पर गरीब और दुर्बल आय वर्ग के बच्चो को दाखिला दिया जाना है।

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12 स्कूलों को नोटिस भेज मांगा जवाब

2022-23 सत्र में तीन चरणों में दाखिला प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। पहली लिस्ट में ड्रॉ के बाद 3259 बच्चों का चयन हुआ है। दूसरे चरण के तहत 1259 बच्चों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। लिस्ट में नाम आने के बाद जब चयनित बच्चों के अभिभावक दाखिले के लिए पहुंचे तो स्कूलों की ओर से दस्तावेजों में कमी बताकर  दाखिले से इंकार किया जा रहा है। परेशान अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में इन स्कूलों के खिलाफ शिकायत दी है। जिसके बाद शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने 12 आरोपी स्कूलों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, अभिभावकों का कहना है कि चयनित स्कूलों में जाने पर बच्चो को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। और बेवजह के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि दाखिले के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करने के बावजूद बच्चो को स्कूल में प्रवेश नही दिया जा रहा है।

मनमानी करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई

अभिभावक प्रतिदिन चयनित स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन निजी स्कूल नियमों को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा कार्यालय से नोटिस जारी होने के बाद भी यदि निजी स्कूलों की मनमानी जारी रहती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बृज भूषण चौधरी ने बताया कि नोटिस की प्रक्रिया के बाद भी न सुधरने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। इसको लेकर जल्द जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों की बैठक की जायेगी। जिसमें नोटिस का उचित जवाब नही देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया जायेगा।

 

 

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