Rajasthan Police Constable Result 2019: राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 छह जिलों के नतीजे जारी, इस Direct Link से करें चेक
Rajasthan Police Constable Result 2021 : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी 6 जिलों के परिणाम घोषित किए गए हैं , बाकी 86...
Rajasthan Police Constable Result 2021 : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी 6 जिलों के परिणाम घोषित किए गए हैं , बाकी 86 यूनिट के नतीजे भी अगले तीन दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। नतीजों से 12 लाख उम्मीदवारों को रहात मिली है। हाई कोर्ट की रोक हटते ही परिणाम जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि तीन दिन के अंदर बाकी सभी यूनिट के रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी भी वेबसाइट पर ही उपहल्ध कराई जाएगी। रि जल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर सब्मिट करना होगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी नतीजे चेक कर सकते हैं।
Rajasthan Police Constable Result 2018 direct link
Sikar - Rajasthan Police Constable Result - क्लिक कर चेक करें अपना रोल नंबर
Karauli - Rajasthan Police Constable Result - क्लिक कर चेक करें अपना रोल नंबर
Jhunjhunu - Rajasthan Police Constable Result - क्लिक कर चेक करें अपना रिजल्ट
Jaipur Rural - Rajasthan Police Constable Result - क्लिक कर चेक करें अपना रिजल्ट
Dholpur - Rajasthan Police Constable Result - क्लिक कर चेक करें अपना रिजल्ट
Alwar - Rajasthan Police Constable Result - क्लिक कर चेक करें अपना रिजल्ट
दैनिक भास्कर वेबसाइट के मुताबिक सीकर, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली व धौलपुर यूनिट्स के परिणाम अभी जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही बाकी जिलों के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 12 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। यह परीक्षा 6,7 और 8 नवंबर को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के जरिए कुल 5,438 पदों को भरा जाएगा।
2019 भर्ती रिजल्ट पर कोर्ट की रोक
मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को 5,438 पदों पर नियुक्ति मामले में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। बता दें कि, जिस आदेश में रोक लगा दी गई है, उसमें डीजीपी को आदेश दिया गया था कि वे इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की एक ही राज्यवार मेरिट लिस्ट बनाएं। जिसके बाद राज्य सरकार व अन्य ने इस आदेश को लेकर अपील की थी, जिस पर जस्टिस सबीना व एमके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश दिया था।