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इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनीं प्रो. संगीता श्रीवास्तव

प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रो. श्रीवास्तव इविवि की पहली महिला कुलपति होंगी। इससे पहले कोई महिला इविवि की स्थाई कुलपति नहीं रहीं।...

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनीं प्रो. संगीता श्रीवास्तव
निज संवाददाता,प्रयागराजMon, 30 Nov 2020 08:03 AM
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प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रो. श्रीवास्तव इविवि की पहली महिला कुलपति होंगी। इससे पहले कोई महिला इविवि की स्थाई कुलपति नहीं रहीं। केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद कुलपति बनने वाली वह इविवि की पहली प्रोफेसर भी हैं। केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद तीन स्थाई कुलपति नियुक्त हुए और तीनों ही बाहरी थे।

इविवि को 2005 में केंद्रीय दर्जा मिला था। उस समय प्रो. आरजी हर्षे को स्थाई कुलपति नियुक्ति किया गया था। प्रो. हर्षे का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रो. एके सिंह की नियुक्ति हुई थी। प्रो. सिंह ने 2013 में इस्तीफा दे दिया था। प्रो. आरएल हांगलू ने दिसंबर 2015 में तीसरे स्थाई कुलपति के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया था। प्रो. हर्षे और प्रो. हांगलू हैदराबाद विवि के थे तो प्रो. एके सिंह मुम्बई आईआईटी से आए थे। प्रो. श्रीवास्तव इविवि के गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं। जून 2019 में उन्हें प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विवि का कुलपति नियुक्त किया गया था। रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला ने शिक्षा मंत्रालय से प्रो. श्रीवास्तव को कुलपति बनाए जाने का पत्र आने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रो. श्रीवास्तव सोमवार को दिन में 11 बजे कार्यभार ग्रहण करेंगी। वह इविवि की चौथी स्थाई कुलपति होंगी। 31 दिसंबर 2019 को प्रो. आरएल हांगलू के इस्तीफा देने के बाद से कुलपति का पद खाली था। प्रो. हांगलू के इस्तीफे के बाद पहले प्रो. केएस मिश्र कार्यवाहक कुलपति बने। उनके सेवानिवृत होने के बाद प्रो. पीके साहू एक दिन के लिए कार्यवाहक कुलपति हुए। प्रो. साहू के सेवानिवृत होने के बाद से प्रो. आरआर तिवारी को कार्यवाहक कुलपति का पदभार मिला था।

मुक्त विवि के कुलपति को राज्य विवि का प्रभार
सूबे की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल की तरफ से प्रो. श्रीवास्तव को राज्य विवि से कार्यमुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य विवि में नियमित कुलपति की नियुक्ति तत्काल किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य विवि अधिनियम-1973 की धारा-12 (10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुक्त विवि के कुलपति प्रो. केएन सिंह को पद के दायित्व के निर्वहन के लिए नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेश तक प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय का कुलपति की जिम्मेदारी सौपी गई है।  

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