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NEET 2018: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मद्रास हाईकोर्ट का तमिल छात्रों को 196 ग्रेस मार्क्स देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का उस आदेश गुरुवार को निरस्त कर दिया, जिसमें तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले नीट-यूजी 2018 के अभ्यर्थियों को अनुवाद में गलती के कारण 196 कृपांक देने को कहा गया...

NEET 2018: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मद्रास हाईकोर्ट का तमिल छात्रों को 196 ग्रेस मार्क्स देने का आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीFri, 23 Nov 2018 01:00 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का उस आदेश गुरुवार को निरस्त कर दिया, जिसमें तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले नीट-यूजी 2018 के अभ्यर्थियों को अनुवाद में गलती के कारण 196 कृपांक देने को कहा गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा- वर्ष 2019-20 से चिकित्सा संस्थानों के प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट-यूजी (स्नातक) परीक्षा सीबीएसई की जगह नवगठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाएगी।

न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने कहा- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा अपनाया गया तरीका एकतरफा और अनुचित है तथा यह कायम नहीं रह सकता। .

इन कारणों से, हम मद्रास हाईकोर्ट के 10 जुलाई 2018 के इस फैसले को निरस्त करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि 2019-20 से नीट-यूजी परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाए और प्रश्न-पत्र का अनुवाद करने के बाद दो भाषा में परीक्षा आयोजित कराई जाए।

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