MBBS : छात्रों की डिग्री वापस नहीं ली जा सकती हाईकोर्ट, एमसीआई का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 72 मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑ़फ इंडिया द्वारा 72 छात्रों को अयोग्य बताते हुए उनकी पढ़ाई रोकने का आदेश रद्द कर दिया है। यह

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 72 मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑ़फ इंडिया द्वारा 72 छात्रों को अयोग्य बताते हुए उनकी पढ़ाई रोकने का आदेश रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है।
छात्रों की ओर से कहा गया कि याचियों सहित 72 छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। उन्होंने अध्ययन करना भी शुरू कर दिया लेकिन बाद में उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम से इस आधार पर डिस्चार्ज दे दिया गया कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, जो प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। याचियों ने डिस्चार्ज आदेश को चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2015 के अंतरिम आदेश से उन्हें राहत दे दी।