7वीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
JPSC 7th Exam : 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से कई बिंदुओ पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत...

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JPSC 7th Exam : 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से कई बिंदुओ पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जेपीएससी को यह बताने को कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं। सातवीं जेपीएससी में कोटिवार कितनी सीटें थीं। आरक्षित श्रेणी के कितने और सामन्य श्रेणी के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मंगलवार को जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया। इस संबंध में कुमार सन्यम ने खंडपीठ में अपील याचिका दायर की है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर न तो विज्ञापन में जिक्र किया गया था और न ही ऐसी नीति झारखंड सरकार ने बनाई है, जिसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जा सके। उन्होंने दावा किया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है। सामान्य कैटेगरी की 114 सीट थीं। नियमानुसार इसके पंद्रह गुना परिणाम जारी होना चाहिए। इस तरह सामान्य कैटेगरी में 1710 अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए। लेकिन मात्र 768 का ही चयन किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है।
इस दौरान उनकी ओर से मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई। इस पर जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल करने का समय मांगा गया। बता दें सातवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से होनी निर्धारित है।