JCECEB : एनएनएम और बीएससी नर्सिंग में नामांकन पर रोक
राज्य में बीएससी नर्सिंग तथा एएनएम व जीएनएम पाठ्यक्रमों में शुरू की गयी नामांकन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब देने का निर्देश देते हुए
राज्य में बीएससी नर्सिंग तथा एएनएम व जीएनएम पाठ्यक्रमों में शुरू की गयी नामांकन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 13 जून को सुनवाई निर्धारित की है। तब तक दाखिले पर रोक रहेगी।
इस संबंध में कुलचेंद्र कुमार सिंह और अन्य तीन ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद ने एएनएन और जीएनएम के नर्सिंग कोर्स और बीएससी नर्सिंग में नामांकन के लिए 17 मई को विज्ञापन निकाला है। इसमें कहा गया है कि इन पाठ्यक्रमों में सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। सरकार का यह प्रावधान उचित नहीं है और संविधान के खिलाफ है। किसी भी नियुक्ति और नामांकन में सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। अदालत से नामांकन की शर्त को रद्द करने का आग्रह किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए एएनएमए- जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी।