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टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी सूचना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुशील कुमार आजाद की...

टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी सूचना
विधि संवाददाता,प्रयागराजTue, 28 Sep 2021 09:39 PM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुशील कुमार आजाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ॠषि श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना है कि नौ जून 2021की अधिसूचना से एनसीटीई ने सभी राज्यों को टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि तय करने का अधिकार दिया और कहा कि यह अवधि सात साल से अधिक न हो।

16 जून 2021 को राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि टीईटी प्रमाणपत्र जीवन पर्यन्त मान्य रहेगा। याची ने 2011 में टीईटी उत्तीर्ण किया है इसलिए उसके प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाए, जिस पर कोर्ट ने जानकारी मांगी है।
 

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