ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News करियरसरकार ने कहा - स्टूडेंट्स से 5 साल की फीस गारंटी न मांगें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज

सरकार ने कहा - स्टूडेंट्स से 5 साल की फीस गारंटी न मांगें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि मेडिकल कॉलेज छात्रों से पांच साल की फीस की बैंक गारंटी नहीं मांग सकते। वे नामांकन के समय सिर्फ पहले साल की फीस ही मांग सकते हैं। कुछ मेडिकल कॉलेजों की ओर...

सरकार ने कहा - स्टूडेंट्स से 5 साल की फीस गारंटी न मांगें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
स्कंद विवेक धर,नई दिल्लीSat, 26 Oct 2019 01:07 PM
ऐप पर पढ़ें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि मेडिकल कॉलेज छात्रों से पांच साल की फीस की बैंक गारंटी नहीं मांग सकते। वे नामांकन के समय सिर्फ पहले साल की फीस ही मांग सकते हैं। कुछ मेडिकल कॉलेजों की ओर से पांच साल की बैंक गारंटी मांगने की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन कॉलेजों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। इस साल कई निजी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश दौरान छात्र-छात्राओं ने शिकायत की थी कि कॉलेज प्रबंध उनसे एक साल की फीस के अलावा अगले चार साल के फीस की बैंक गारंटी स्टांप पेपर पर मांग रहे हैं।

कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में इसकी वजह से पहले तीन राउंड की काउंसलिंग में ज्यादातर सीटें खाली भी रह गई थीं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के एक डेंटल कॉलेज की ओर से पोस्ट डेटेड चेक लेकर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों से भी पूरे कोर्स की फीस जबरदस्ती वसूलने का मामला सामने आया है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र जारी कर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों से कहा है कि उनके पास सिर्फ एक साल की फीस वसूलने का अधिकार है। पत्र में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की डीम्ड मेडिकल कॉलेजों के साथ ही बैठक का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि डीम्ड कॉलेजों ने स्वीकार किया था कि वे एक साल की ही फीस लेंगे। 

बैंक गारंटी मांगने पर क्या करें?
यदि मेडिकल कॉलेज एक साल की फीस के अलावा किसी प्रकार की बैंक गारंटी की मांग करता है तो इसकी शिकायत राज्य के मेडिकल शिक्षा निदेशालय से इसकी शिकायत की जा सकती है। डीम्ड विश्वविद्यालयों के मामले में यूजीसी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से शिकायत कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें