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Final Year Exams & UGC Guidelines: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी यूजीसी के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति

Final Year Exams & UGC Guidelines: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक छात्र को यूजीसी के खिलाफ दायर की गई याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। यूजीसी गाइडलाइन्स में फाइनल ईयर के छात्रों की...

Final Year Exams & UGC Guidelines: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी यूजीसी के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 30 Jul 2020 03:06 PM
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Final Year Exams & UGC Guidelines: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक छात्र को यूजीसी के खिलाफ दायर की गई याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। यूजीसी गाइडलाइन्स में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं सितंबर अंत तक कराना अनिवार्य बताया गया है, इसी मुद्दे पर छात्र ने गाइडलाइन्स को रद्द करने की मांग को लेकर यूजीसी के खिलाफ याचिक दायर की थी। चूंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, ऐसे में छात्र ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी।

न्यायाधीश जयंतनाथ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करते हुए छात्र को यह भी स्वतंत्रता दी कि वह इससे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अदालत ने कहा कि याचिका वापस लेने और सुप्रीम कोर्ट में अपील की स्वतंत्रता दी जाती है जैसा की मांग की गई है।

यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्र कबीर सचदेवा की ओर से फाइल की गई थी। याचिका से यूजीसी की उन गाइडलाइन्स को चुनौती दी गई थी जिसमें कोरोना महामारी के दौर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफ लाइन कराना जरूरी बताया गया था।

कबीर सचदेवा के वकील मणिक डोगरा ने कहा, इसी तरह कई छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के खिलाफ कई याचिकांए दी थीं। ऐसे में यही उचित होगा अन्य छात्र भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दें।

वहीं यूजीसी के वकील अपूर्व कुरुप ने कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है।

इससे पहले मामले  की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली विश्वविद्याल से परीक्षाएं आयोजित कराने की एसओपी बताने को कहा था।  

सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि यूजीसी को निर्देश दिया जाएग कि फाइनल ईयर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाए, यानी बिना परीक्षाओं के ही रिजल्ट जारी किया जाए। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवााई करते हुए यूजीसी को 31 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल  करने के लिए कहा है।

6 जुलाई को यूजीसी ने संशोधित गाइडनलाइन्स जारी की थीं। जिसमें सितंबर अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन कराना जरूरी बताया गया था। एचआरडी मंत्री की ओर से कहा गया है कि छात्रों की एकेडमिक योग्यता उनके लिए भविष्य के मौकों से जुड़ा मामला है, ऐसे में परीक्षाएं कराना जरूरी है।

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