अर्हता वाले स्कूल आरटीई मान्यता के लिए करें आवेदन : शिक्षा निदेशालय
जिले में बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों को आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मामले में निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि जिले मे
जिले में बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों को आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मामले में निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं के संचालन के लिए आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। विभागीय पत्रांक 629 दिनांक 25 अप्रैल 2019 द्वारा निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने वाले निजी स्कूलों को https://rte.jharkhand.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। बताते चलें कि वर्तमान में धनबाद में बिना आरटीई मान्यता के 350 से अधिक स्कूल संचालित हैं। गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को यू डायस कोड प्राप्त है।
कोई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं करेंगे आवेदन: इरफान
मान्यता के लिए जारी प्रावधान के खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसो. के जिला सचिव इरफान खान का कहना है कि जब तक हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है। कोर्ट का आदेश आने तक कोई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल आवेदन नहीं करेंगे। संघ प्रदेश महासचिव ने इसका हर स्तर पर विरोध किया है। विभाग ने विज्ञापन जारी कर गलत किया है।
खेल का मैदान, चाहरदीवारी अन्य सुविधाएं जरूरी
आरटीई मान्यता के लिए संबंधित स्कूलों को विभिन्न अर्हता पूरी करनी होगी। मध्य विद्यालय की स्थिति में 0.75 एकड़ शहरी तथा एक एकड़ ग्रामीण क्षेत्र में तथा प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में 40 डिसमिल शहरी क्षेत्र में तथा 60 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्र में जमीन जरूरी है। स्कूलों को खेल का मैदान, चाहरदीवारी, सीसीटीवी, रनिंग वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, अग्निशमन की सुविधा समेत अन्य अर्हता को पूरा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करें स्कूल: डीएसई
डीएसई भूतनाथ रजवार ने कहा कि विभाग ने निर्देश जारी किया है। अर्हता पूरी करने वाले प्राइवेट स्कूलों से अपील है कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें। आरटीई मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी है।