DSSSB को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, शिक्षक भर्ती को लेकर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे नगर निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में विशेष शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे नगर निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में विशेष शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।
अदालत को डीएसएसएसबी के वकील ने सूचित किया कि 2017 तक विशेष शिक्षकों के 1,540 पदों में से 445 चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर नगर निगमों को भेजे गए।
वकील ने कहा कि आयु में 10 साल और एकल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा राहत के बाद केवल 60 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए। इस तरह 935 पद रिक्त रह गए जिनके लिए मौजूदा रिक्तियों के साथ नगर निगमों से नए सिरे से प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाने हैं, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए कदम उठाए जा सकें।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, ''डीएसएसबी और नगर निगम तीन सप्ताह के भीतर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की। नगर निगमों के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।
अदालत गैर सरकारी संगठन 'सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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