इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती के खाली पदों को भरने के दिए निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को कांस्टेबल भर्ती 2018 में रिक्त रह गए पदों को चयन सूची के योग्य अभ्यर्थियों से भरने पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को कांस्टेबल भर्ती 2018 में रिक्त रह गए पदों को चयन सूची के योग्य अभ्यर्थियों से भरने पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अवनीश कुमार व 74 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 23520 पद विज्ञापित किए गए थे। चयन के बाद कई अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने और कई अन्य कारणों से 2889 पद रिक्त रह गए हैं।
अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि याची कांस्टेबल भर्ती में शामिल हुए और सभी चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंतिम चयन परिणाम 18 फरवरी 2019 को जारी हुआ लेकिन कुछ अंक कम होने के कारण याची चयनित नहीं हो सके। चयन परिणाम में कुल 23238 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था।
20349 ने ज्वाइन किया जबकि 2889 पदों पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया। यदि रिक्त पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए तो याचियों का भी चयन हो सकता है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है।