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फीस पर माता-पिता, संस्थानों की पीड़ा पर विचार करें: कोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को कोविड-19 के दौरान अभिभावकों और निजी शिक्षण संस्थानों की पीड़ा को समझते हुए फीस को लेकर विचार कर एक योजना तैयार करने का आदेश दिया है। न्यायामूर्ति...

फीस पर माता-पिता, संस्थानों की पीड़ा पर विचार करें: कोर्ट
एजेंसी,चेन्नईWed, 01 Jul 2020 07:43 AM
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मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को कोविड-19 के दौरान अभिभावकों और निजी शिक्षण संस्थानों की पीड़ा को समझते हुए फीस को लेकर विचार कर एक योजना तैयार करने का आदेश दिया है। न्यायामूर्ति आर महादेवन ने उचित आठ जुलाई तक इचित आदेश जारी करने का आदेश दिया।

मामला अखिल भारतीय निजी शिक्षण संस्थान संघ के द्वारा दायर याचिका जिसमें सरकार के 20 अप्रैल को जारी आदेश जिसमें निजी स्कूल व कॉलेजों को अभिभावकों से फीस लेने पर रोक लगाई गई थी, को चुनौती दी गई थी से संबंधित है।

राज्य सरकार ने इसके पहले प्रस्तुत किया था कि उन्होंने निजी स्कूल व कॉलेजों को अभिभावकों को फीस देने के लिए दबाव बनाने पर रोक लगाई थी। लेकिन अगर अभिभावक अपनी इच्छा से फीस देना चाहते हैं तो उस पर कोई रोक नहीं है। न्यायामूर्ति ने याचिकाकर्ता को अभिभावकों व निजी संस्थानों के वित्तीय समस्या को समझाते हुए विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा है।  

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