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CLAT परीक्षा सभी भाषाओं में कराने पर विचार करें : दिल्ली हाईकोर्ट

CLAT Exam : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा है कि वह साझा विधि प्रवेश परीक्षा, 2020 और भविष्य में होने वाली इन परीक्षाओं को सभी भाषाओं, जैसे तमिल, ओडिया, तेलुगू आदि में कराने पर...

CLAT परीक्षा सभी भाषाओं में कराने पर विचार करें : दिल्ली हाईकोर्ट
Pankaj Vijayएजेंसी,नई दिल्लीMon, 22 Jun 2020 05:58 AM
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CLAT Exam : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा है कि वह साझा विधि प्रवेश परीक्षा, 2020 और भविष्य में होने वाली इन परीक्षाओं को सभी भाषाओं, जैसे तमिल, ओडिया, तेलुगू आदि में कराने पर जल्दी फैसला करे। न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने कहा कि विधि कॉलेजों में छात्रों के दाखिले के लिए मानदंड बार काउंसिल तय करता है, ऐसे में उसे याचिका में किए गए अनुरोध पर फैसला लेना होगा। 

अदालत ने अपने 19 जून के आदेश में बार काउंसिल से कहा कि वह इस याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला करे और उसके बारे में याचिका दायर करने वाले छात्र प्रथम कौशिक को सूचित करे। अदालत ने कहा है कि चूंकि क्लैट के फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून है, यह बेहतर होगा कि बार काउंसिल संभव हो तो उससे पहले इस बारे में फैसला करे। अपने इन निर्देशों के साथ ही अदालत ने हिन्दी भाषी विद्यार्थी मंच की याचिका का भी निपटारा कर दिया।

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अधिवक्ता गौरान भारद्वाज के माध्यम से याचिका दायर करने वालों ने कहा था कि तमिल, ओडिया, बांग्ला, तेलुगू आदि भाषाओं में शिक्षा लेने वाले छात्रों को छोड़ देना और अंग्रेजी को प्राथमिकता देना ''अतार्कीक, पक्षपातपूर्ण और गलत होगा और ''भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के विपरीत होगा जिसमें कहा गया है कि हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा है।