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आदेश कक्षा 8 तक के बच्चे फेल नहीं होंगे,  बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी लागू होगा आदेश

कक्षा एक से कक्षा 8 तक छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं भी दी है तब भी उन्हें एक अप्रैल से शुरू हो रहे नवीन शिक्षा सत्र में नई कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। इससे

आदेश कक्षा 8 तक के बच्चे फेल नहीं होंगे,  बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी लागू होगा आदेश
Anuradha Pandeyविशेष संवाददाता,लखनऊFri, 31 Mar 2023 06:16 AM
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कक्षा एक से कक्षा 8 तक छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं भी दी है तब भी उन्हें एक अप्रैल से शुरू हो रहे नवीन शिक्षा सत्र में नई कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी कर दिया गया है।

आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सभी परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा एक से 8 तक किसी भी छात्र की कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी। उन्हें नियमानुसार आगे की कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र-छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड भी वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का प्रावधान है। उन्हें किसी भी दशा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है।

हर साल अपनाई जाती है पॉलिसी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा एक से 8 तक के किसी भी छात्र की कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी।

इस तरह प्रदेश में लाखों बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रदेश सरकार की नो रिटेंशन पॉलिसी है। इसके अनुसार कोई भी बच्चा फेल नहीं क्या जाएगा। ये आदेश उसी आरटीई एक्ट के अनुरूप है। इसे हर साल लागू किया जाता है और इस साल भी नियमानुसार किसी बच्चे को फेल नहीं किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को बिना रुकावट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आगे की कक्षाओं में बढ़ाकर प्रोत्साहित करना है, ताकि उसका सर्वागीण विकास किया जा सके।

अभिभावकों की उपस्थिति में दिए जाएं रिपोर्ट कार्ड

आदेश के अनुसार पूर्णांक व प्राप्तांक को 100 अंकों के सापेक्ष परिवर्तित करते हुए अंक अंकित किए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड अभिभावाकों की मौजूदगी में दिए जाएंगे।

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