BIhar BPSC exam: बीपीएससी परीक्षा में बहुदिव्यांगों को 4% आरक्षण
बीपीएससी की परीक्षा में बहुदिव्यांग (मल्टीपल डिजेबल पर्सन) को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है। कोर्ट ने इन लोगों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करने का भी आदेश...
बीपीएससी की परीक्षा में बहुदिव्यांग (मल्टीपल डिजेबल पर्सन) को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है। कोर्ट ने इन लोगों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करने का भी आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने अतुल रंजन की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक के वकील विंध्याचल सिंह ने कोर्ट को बताया कि 2016 से लागू दिव्यांग जनाधिकार कानून के तहत बहुदिव्यांग (मल्टीपल डिसेबल पर्सन) को चार प्रतिशत आरक्षण पांच श्रेणियों के दिव्यांगों को एक- एक प्रतिशत देने का कानून बनाया गया है। तीन श्रेणियों के दिव्यांगों को एक-एक फीसदी आरक्षण और अंतिम के दो श्रेणियों के डी व ई (बहुदिव्यांगों के लिए) को संयुक्त रूप से एक-एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
आयोग की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर तथा वकील सत्यवीर भारती ने कोर्ट को बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन नवम्बर 2017 में प्रकाशित किया गया था और आवेदक उसके बाद का बहुदिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
सभी पक्षों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आयोग को इन लोगों के लिए 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता के पीटी में विशेष परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। साथ ही बहुदिव्यांगों के लिए तय आरक्षण सीट किसी भी हाल में किसी दूसरी कोटि के उम्मीदवारों को नहीं देने का आदेश देते हुए कहा कि इनके लिए तय आरक्षण सीट पूरी तरह नहीं भरने पर उस सीट को अगले वर्ष होने वाली प्रतियोगता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया जाए।