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सभी स्कूलों के शिक्षक और विभाग के कर्मचारियों के तबादले पर रोक

शिक्षा विभाग ने सभी वर्ग के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षक व कर्मियों की ट्रांसफर/प्रतिनियुक्ति को लेकर अहम आदेश जारी किया है। विभाग के इस आदेश से राज्य के करीब चार लाख शिक्षक प्रभावित होंगे।

सभी स्कूलों के शिक्षक और विभाग के कर्मचारियों के तबादले पर रोक
Alakha Singhहिन्दुस्तान ब्यूरो,पटनाSun, 12 Nov 2023 11:10 AM
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बिहार सरकार ने सभी कोटि के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी है। किसी भी शिक्षक व कर्मचारी का कहीं पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति पर भी रोक लग गयी है। यह रोक क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों पर भी लागू होगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत शनिवार को आदेश जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद की ओर से आदेश निर्गत हुआ है।

इस आदेश के माध्यम से शिक्षा विभाग ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के तबादला, पदस्थापन तथा प्रतिनियुक्ति के अधिकार को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार, इस आदेश की जद में (बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को छोड़कर) विद्यालयों में कार्यरत करीब चार लाख शिक्षक तथा 1600 कर्मी आयेंगे।

माध्यमिक निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के कार्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा बड़ी संख्या में लिपिकों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण, प्रतिनियोजन किया जाता है, जिसके चलते विद्यालय का पठन-पाठन एवं कार्यालय कार्य प्रभावित होता है। कर्मियों से मूल पदस्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजित कार्यालय में कार्य लिये जाते हैं। यह पूरी तरह अनियमित एवं अमान्य है, जो एक अस्वस्थ परंपरा है।

आलोक में आदेश दिया जाता है कि भविष्य में राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना, उत्क्रमित मध्य एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों के स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। हालांकि पत्र में यह भी साफ किया गया है कि आरडीडीई व डीईओ को शिक्षकों-कर्मियों पर विभागीय तथा अनुशासनिक कार्रवाई की शक्तियां पूर्ववत रहेंगी।

गैर शैक्षणिक कार्यो में तैनाती पर पहले से है रोक
राज्य में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में तैनाती पर पहले से ही रोक लगी हुई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया था। श्री पाठक ने जिलाधिकारी को साफ कहा है कि किसी भी हाल में शिक्षकों को किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए। इससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। विशेष परिस्थिति में सिर्फ जातीय गणना के दौरान शिक्षकों की सेवा लेने की अनुमति विभाग ने कुछ दिनों के लिए दी थी। इसके अलावा किसी भी अन्य कार्य में शिक्षकों की सेवा लेने पर रोक लगी हुई है। 

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