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टेक्नीशियन भर्ती में सामान्यीकरण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत विभाग में तकनीकी सहायकों की भर्ती में अर्हता परीक्षा को सामान्यीकरण प्रक्रिया में नियम विरुद्ध शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विद्युत सेवा चयन आयोग...

टेक्नीशियन भर्ती में सामान्यीकरण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Alakha Singhविधि संवाददाता,प्रयागराजMon, 01 Feb 2021 08:59 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत विभाग में तकनीकी सहायकों की भर्ती में अर्हता परीक्षा को सामान्यीकरण प्रक्रिया में नियम विरुद्ध शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विद्युत सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने कुलदीप सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका के अनुसार विद्युत विभाग ने 247 टेक्नीशियनों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। विज्ञापन में कहा गया कि परीक्षा दो भाग में होगी। पहला भाग कंप्यूटर ज्ञान 50 अंक का, जिसमें न्यूनतम 20 अंक पाना अनिवार्य रहेगा। गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक की कटौती की जाएगी। इस अंक को चयन मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे भाग की परीक्षा की मेरिट से चयन सूची तैयार की जाएगी लेकिन दोनों ही परीक्षाओं में सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू होगी।

सामान्यीकरण प्रश्नों के लेवल को बराबर करने की प्रक्रिया है। याची का कहना है कि जब परीक्षा का प्रथम भाग अर्हता निर्धारण मात्र है तो उसमें सामान्यीकरण करना अनुचित है। नियमावली में सामान्यीकरण का कोई उपबंध नहीं है।

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