NEET PG re-exam 2026: नीट-पीजी दोबारा कराने के खिलाफ याचिका दाखिल, जानें पूरा मामला

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
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सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दाखिल कर NBEMS द्वारा करीब ढाई हजार उन छात्रों के लिए दोबारा से नीट-पीजी-2026 आयोजित करने को चुनौती दी गई जो परीक्षा नहीं दे पाए थे।

NEET PG 2026
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NEET PG 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षाओं नीट-पीजी (NEET-PG) और नीट-यूजी (NEET-UG) से जुड़े दो महत्वपूर्ण कानूनी मामले इस समय अदालत के दरवाजों तक पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा कुछ छात्रों के लिए दोबारा नीट-पीजी आयोजित करने के निर्णय को चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले के एक मुख्य आरोपी की अर्जी को खारिज कर दिया है।

मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों और देश भर के अभ्यर्थियों के लिए इन दोनों बड़े घटनाक्रमों को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नीट-पीजी कराने के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नई याचिका में एनबीईएमएस द्वारा करीब ढाई हजार (2,500) उन छात्रों के लिए फिर से नीट-पीजी 2026 आयोजित करने के निर्णय को चुनौती दी गई है, जो विभिन्न कारणों से मुख्य परीक्षा नहीं दे पाए थे।

याचिकाकर्ता की मुख्य दलील: याचिका में कहा गया है कि कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए अलग से दोबारा परीक्षा आयोजित करना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए कई ऐतिहासिक फैसलों और परीक्षा की निष्पक्षता के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अदालत की प्रतिक्रिया: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष जब इस मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया, तो पीठ ने स्पष्ट किया कि नीट से जुड़े सभी मुख्य मामलों की सुनवाई पहले से ही जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। इसलिए इस नई याचिका का उल्लेख भी उसी पीठ के समक्ष करने के निर्देश दिए गए।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय लोखंडे की अर्जी खारिज

उधर, दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में नीट-यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश आया।

क्या थी आरोपी की मांग?

मामले में आरोपी धनंजय लोखंडे ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) को भेजी गई सामग्री और उससे जुड़ी विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे।

अदालत का फैसला: सीबीआई के वकीलों और आरोपी के पक्ष की दलीलें व आपत्तियां सुनने के बाद विशेष सीबीआई जज ने लोखंडे की इस अर्जी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत के इस सख्त रुख से पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की स्थिति को और मजबूती मिली है।

नीट यूजी व नीट पीजी परीक्षाओं से जुड़ी इन दोनों अदालती कार्रवाइयों पर देश भर के अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से नीट-पीजी के दोबारा आयोजन पर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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