
JTET : कब होगा झारखंड टीईटी, कोर्ट ने शिक्षा सचिव को किया तलब, CTET पास अभ्यर्थियों ने डाली याचिका
संक्षेप: JTET : झारखंड में वर्ष 2016 से टेट का आयोजन नहीं करने पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। याचिका दायर करने वाले प्रार्थी सीटेट पास हैं।
झारखंड में वर्ष 2016 से टेट का आयोजन नहीं करने और टेट पास करने वालों की वैधता आजीवन करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गुरुवार को शिक्षा सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हरिकेष महतो और 400 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने सचिव को यह बताने को कहा है कि टेट का आयोजन कब किया जाएगा। याचिका दायर करने वाले प्रार्थी सीटेट पास हैं। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ जेटेट पास करने वालों को ही योग्य माना है और सीटेट और झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से टेट पास हैं, उन्हें अयोग्य माना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया और जेटेट को अनिवार्य कर दिया। नियमावली में कहा गया कि वर्ष 2016 में जिन लोगों ने टेट पास किया है, उनकी वैधता आजीवन रहेगी। जबकि, पूर्व में यह वैधता सिर्फ सात साल के लिए थी।
प्रार्थियों का कहना है कि यह नियम अवैधानिक है और समानता के अधिकार के खिलाफ है। वर्ष 2016 के बाद राज्य में टेट का आयोजन नहीं किया गया है। ऐसे में अब दूसरे अभ्यर्थियों के लिए टेट पास करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी सीटेट पास हैं, ऐसे में वह टेट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अदालत से सरकार के इस नियम को रद्द करने और टेट का आयोजन करने का निर्देश देने का अदालत से आग्रह किया गया।





