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जम्मू-कश्मीर में SI सेलेक्शन प्रक्रिया के लिए 241 अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट

  • केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के लिए चयन प्रक्रिया में 241 ओवरएज उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

Prachi पीटीआईSun, 29 Dec 2024 01:36 PM
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जम्मू-कश्मीर में SI सेलेक्शन प्रक्रिया के लिए 241 अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के लिए चयन प्रक्रिया में 241 ओवरएज उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक शेख शकील अहमद ने कहा कि हालांकि, कैट की जम्मू पीठ ने, जिसमें राजिंदर सिंह डोगरा (न्यायिक सदस्य) और राम मोहन जौहरी (प्रशासनिक सदस्य) शामिल हैं, यह भी कहा कि इन आवेदकों के परिणाम बोर्ड द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।

जेकेएसएसबी ने 27 मार्च, 2022 को सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन पेपर लीक और कदाचार के आरोपों के बाद जुलाई में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा 1,300 जूनियर इंजीनियरों और 1,000 वित्त खाता सहायकों के साथ 1,200 उम्मीदवारों की चयनित सूची को रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई को इस मामले का प्रभार दिया गया था और उसने 12 नवंबर, 2022 को 33 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया की थी।

एक बार की आयु में छूट की मांग करने वाले 241 अधिक उम्र के बेरोजगार स्नातकों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए, कैट जम्मू पीठ ने जेकेएसएसबी को निर्देश दिया कि आवेदकों को पिछले महीने अधिसूचित सब-इंस्पेक्टर के पदों पर चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदकों की भागीदारी उनके अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी, और उनके परिणामों को न्यायाधिकरण के अगले आदेश तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।

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अहमद ने कहा कि उन्होंने 2005 के एक सरकारी आदेश पर भी प्रकाश डाला, जिसमें जम्मू-कश्मीर सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों को हर साल 15 जनवरी तक रिक्तियों को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग और जेकेएसएसबी को भेजने का निर्देश दिया गया था।

अहमद ने कहा कि पीठ को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेश के बारे में भी सूचित किया गया था, जिसमें जेकेएसएसबी को याचिकाकर्ताओं को अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।