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इलाहाबाद HC ने दिया जल विभाग मे कनिष्ठ अभियंता पद पर नियुक्ति का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी में जूनियर इंजीनियर के पद पर महिला कोटे से चयनित याची को नियुक्ति कर पदभार सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा...

इलाहाबाद HC ने दिया जल विभाग मे कनिष्ठ अभियंता पद पर नियुक्ति का निर्देश
एजेंसी,नई दिल्लीWed, 27 Nov 2019 05:08 PM
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी में जूनियर इंजीनियर के पद पर महिला कोटे से चयनित याची को नियुक्ति कर पदभार सौंपने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा याची की संस्तुति को वापस लेने के 19 जुलाई 2017 के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार और चयन आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने कुमारी अंजलि सिन्हा की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम.ए. सिद्दीकी एवं आयोग की तरफ से अधिवक्ता कैलाश सिंह कुशवाहा ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की जूनियर इंजीनियर भर्ती में याची चयनित हुई थी। उसकी नियुक्ति की संस्तुति की गयी। आयोग के सचिव ने यह कहते हुए संस्तुति वापस ले ली कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं है।

याची बिहार की रहने वाली हैं, इसलिए महिला कोटे में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। याची का कहना है कि निवास के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 16 के विपरीत है। न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मामले में हस्तक्षेप का पयार्प्त आधार है। क्योंकि निवास के आधार पर किसी भी अभ्यथीर् के साथ नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और इस दौरान याची को चयनित पद पर नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निदेर्श दिया है।

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