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दिल्ली पुलिस भर्ती में चयनित युवक को DSSSB ने हिंसक बताकर नौकरी से रोका, कोर्ट ने दी बड़ी राहत

दिल्ली पुलिस भर्ती में चयनित युवक को DSSSB ने हिंसक बताकर नौकरी से रोका, कोर्ट ने दी बड़ी राहत

संक्षेप:

युवक पर दंगा मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। बाद में उसे बरी किया गया था। पुलिस सत्यापन में युवक को हिंसक प्रवृत्ति का बताकर नौकरी से वंचित रखा गया था। अब कोर्ट ने उसकी नियुक्ति बहाल कर दी है।

Jan 06, 2026 12:22 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिक
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हिंसक बताकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने से रोकने के मामले में युवक को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने युवक को कांस्टेबल पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति मधु जैन एवं न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने युवक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्मीदवार ने सभी मापदंडों को पूरा किया है, लेकिन पुलिस सत्यापन में एक ऐसे मुकदमे के आधार पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई, जिसमें वह पहले ही बरी हो चुका था। पीठ ने कहा कि दस्तावेजों में कहा गया है कि आरोपी की हिंसक प्रवृति को देखते हुए उसकी नियुक्ति खारिज की जा रही है। इस पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद मारपीट को हिंसा की प्रवृति नहीं ठहराया जा सकता।

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कोर्ट ने कहा कि कई बार बेवजह मारपीट के हालात बनते हैं। फिर इस मामले में तो आरेापी बरी हो चुका है। संबंधित अदालत ने जब इस युवक को बरी कर दिया है, तो उस पर इस तरह की टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है। हरियाणा के इस युवक को आठ साल की लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है।

मामले में सभी गवाह मुकरे

इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से अधिवक्ता ने दलील पेश की कि इस मामले के सभी गवाह मुकर गए थे। इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया था। इस पर पीठ ने कहा कि बरी होना अपने आप में किसी को भी आरोपों के कलंक से बाहर कर देता है। ऐसे में गवाहों के मुकरने को मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। संबंधित अदालत के समक्ष आए तथ्य ही अंतिम माने जाएंगे।

2016 में आया था विज्ञापन

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी - DSSSB ) ने सितंबर 2016 में दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। युवक ने पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया। इसी बीच अक्तूबर 2016 में उसके खिलाफ दंगा व मारपीट की प्राथमिकी दर्ज हो गई। हालांकि, चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अदालत ने उसे इस मामले से बरी कर दिया। इस बीच उसने लिखित, शारीरिक व चिकित्सा परीक्षा उर्तीण कर ली थी।

अंतिम चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस सत्यापन में पता चला कि युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसकी प्रवृत्ति का हवाला देते हुए उसे पुलिस में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया।

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नियुक्ति पत्र आठ साल पहले का रहेगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस विभाग को युवक को वर्ष 2018 में नियुक्त अन्य कांस्टेबल के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी, वरिष्ठता क्रम आदि लाभ प्रदान करने होंगे। हालांकि, इस बीच आठ साल की तनख्वाह उसे नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि पूर्व के हिसाब से रहेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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