Delhi EWS Admission 2025: खुशखबरी! 5 लाख की आय वाले भी दिल्ली EWS एडमिशन के लिए होंगे पात्र

Dec 24, 2024 04:35 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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  • Delhi ews admission 2025-26: दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के लिए आय सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

Delhi EWS Admission 2025: खुशखबरी! 5 लाख की आय वाले भी दिल्ली EWS एडमिशन के लिए होंगे पात्र

Delhi EWS Admission 2025: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत एडमिशन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के लिए आय सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है जिससे अधिक परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत एडमिशन मिले।

एलजी वीके सक्सेना के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब जिन अभिभावकों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है वे भी अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करने के लिए योग्य होंगे।

यह निर्णय शिक्षा निदेशालय (डीओई) की सिफारिशों के बाद लिया गया है, जिसने महंगाई और राजधानी में रहने की बढ़ती लागत के अनुरूप वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। संशोधित सीमा से बड़ी संख्या में परिवारों को दिल्ली के प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत पच्चीस प्रतिशत आरक्षण के लिए क्वालीफाई करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है।

ईडब्ल्यूएस कोटा निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि और वंचित समूहों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करता है। जिन माता-पिता की वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के भीतर आती है, वे इस योजना के तहत अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई आय सीमा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश पर लागू है।

अधिकारियों के अनुसार, शिक्षा विशेषज्ञों और स्कूल अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आय की पुरानी सीमा के कारण योग्य परिवार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें। उपराज्यपाल के कार्यालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्राइवेट स्कूलों को संशोधित आय दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और ईडब्ल्यूएस छात्रों को कानून द्वारा अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा प्रदान करना जारी रखना चाहिए। स्कूलों को एडमिशन प्रक्रिया के दौरान सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन करना होगा।

शिक्षा विभाग संशोधित आय मानदंडों के कार्यान्वयन, प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया के बारे में आगे की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिस देखें।

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