
Agniveer Permanent Selection: शादी की तो नहीं बन पाएंगे स्थायी अग्निवीर सैनिक, सेना ने जारी किए सख्त नियम
Agniveer Permanent Commission: भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि स्थायी सैनिक बनने की प्रक्रिया के दौरान अग्निवीरों के लिए अविवाहित रहना अनिवार्य है। चार साल के कार्यकाल के दौरान कोई भी अग्निवीर विवाह नहीं कर सकता।
Agniveer Permanent Commission: भारतीय सेना में 'अग्निवीर' योजना के तहत भर्ती हुए जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। साल 2022 में शुरू हुई इस योजना के पहले बैच का चार साल का सेवाकाल इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। जून-जुलाई में लगभग 20 हजार से ज्यादा अग्निवीर सेवामुक्त होंगे, जिनमें से 25 फीसदी को उनकी दक्षता और परीक्षा के आधार पर स्थायी सैनिक के रूप में वापस सेना में शामिल किया जाएगा।
विवाह को लेकर सख्त नियम
सेना ने स्पष्ट किया है कि स्थायी सैनिक बनने की प्रक्रिया के दौरान अग्निवीरों के लिए अविवाहित रहना अनिवार्य है। नियमों के मुताबिक:
सेवाकाल के दौरान पाबंदी: चार साल के कार्यकाल के दौरान कोई भी अग्निवीर विवाह नहीं कर सकता।
स्थायीकरण तक इंतजार: सेवामुक्त होने के तुरंत बाद भी जवान शादी नहीं कर पाएंगे। जब तक स्थायी सैनिक के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अविवाहित रहना होगा।
अयोग्यता: यदि कोई अग्निवीर इस बीच विवाह कर लेता है, तो वह स्थायी सैनिक के पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।
भर्ती और चयन का गणित
अग्निवीरों की भर्ती 21 वर्ष की आयु तक होती है और वे 25 साल की उम्र में सेवामुक्त होंगे। इसके बाद स्थायी होने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। सेना का तर्क है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने तक अनुशासन और सेवा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। केवल वे ही जवान आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने चार साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है और अविवाहित होने की शर्त को बनाए रखा है।





