
कब निकाल पाएंगे पीएफ का पूरा फंड, EPFO के नए नियम कब होंगे लागू
संक्षेप: EPFO New Rules: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि सभी फैसले ईपीएफओ सदस्यों के हित में लिए हैं और उन्हें लागू करने में विलंब नहीं किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इस पूरे काम में अधिकतम एक महीना लगेगा।
EPFO New Rules: ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में लिए गए सभी फैसले अगले एक महीने के अंदर लागू होंगे। इसके तहत पीएफ खाते से अपने हिस्से की पूरी राशि निकालने की मंजूरी शामिल है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि सभी फैसलों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमने सभी फैसले ईपीएफओ सदस्यों के हित में लिए हैं और उन्हें लागू करने में विलंब नहीं किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इस पूरे काम में अधिकतम एक महीना लगेगा।
क्या हैं बोर्ड के फैसले
बोर्ड द्वारा लिए गए फैसलों के तहत अब ईपीएफओ सदस्य हर साल खाते में से अपने हिस्से (75 प्रतिशत) की पूरी रकम निकाल पाएंगे। वहीं, 25 फीसदी राशि अनिवार्य रूप से खाते में रखी जाएगी, जिस पर ब्याज देय होगा।
इसके साथ ही बेरोजगार सदस्य अब अपनी भविष्य निधि से 12 महीनों के बाद और पेंशन खाते से 36 महीनों के बाद ही पूरी राशि निकाल सकेंगे। फिलहाल लगातार दो महीने बेरोजगार रहने वाले अंशधारकों को अपनी भविष्य निधि एवं पेशन खाते से पूरी राशि निकालने की मंजूरी है।
डेढ़ से दो महीने में एटीएम से निकासी की सुविधा
सूत्रों का कहना है कि सीबीटी बैठक में ईपीएफओ 3.0 को मंजूरी मिलने के बाद अब ईपीएफो ने एटीएम से निकासी की सुविधा शुरू करने की दिशा में भी तेजी से काम शुरू कर दिया है।
अगले डेढ़ से दो महीने में इस सुविधा को शुरू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो दिसंबर के मध्य तक ही कुछ शहरों में पायलट आधार पर एटीएम से निकासी की सुविधा को शुरू किया जा सकता है।





