Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vodafone idea to conduct urgent investor meet on 23 sep after sc agr verdict setback

SC से झटका, शेयर में भूचाल, अब वोडा-आइिडया ने किया अर्जेंट मीटिंग का ऐलान

  • गुरुवार को वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड के शेयर 20 फीसदी टूटकर 10 रुपये के स्तर पर आ गए। अब शुक्रवार को शेयर की कीमत 10.48 रुपये के स्तर पर रही।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 20 Sep 2024 02:38 PM
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टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड ने सोमवार, 23 सितंबर को निवेशकों और विश्लेषकों के साथ एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करने का ऐलान किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया- हाल के घटनाक्रमों पर अपडेट के लिए वोडाफोन आइडिया सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को दोपहर 2.30 बजे से 3.00 बजे तक अपने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करेगी। कॉन्फ़्रेंस कॉल के लिए कंपनी के प्रतिभागियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मूंदड़ा और मुख्य वित्तीय अधिकारी मूर्ति जीवीएएस होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है झटका

वोडाफोन आइडिया ने कॉन्फ्रेंस कॉल ऐसे समय में आयोजित की है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) में कथित त्रुटियों को सुधारने की याचिका को खारिज किया जा चुका है। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर भी बुरी तरह क्रैश हो गए थे। गुरुवार को इस कंपनी के शेयर 20 फीसदी टूटकर 10 रुपये के स्तर पर आ गए। अब शुक्रवार को शेयर की कीमत 10.48 रुपये के स्तर पर रही।

बता दें कि कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित कई कंपनियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) में कथित त्रुटियों को सुधारने का अनुरोध किया गया था।

खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध भी खारिज

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने दूरसंचार कंपनियों की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें सुधारात्मक याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। बता दें कि सुधारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम पड़ाव होती है, उसके बाद इस अदालत में गुहार लगाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं होता। इस पर आम तौर पर बंद कमरे में विचार किया जाता है, जब तक कि प्रथम दृष्टया फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामला नहीं बन जाता।

बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने शीर्ष अदालत का रुख कर दावा किया था कि एजीआर बकाया राशि तय करने में कई त्रुटियां थीं, जो कुल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक थीं।

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